स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है. अगर इस मामले में किसी को दोषी पाया गया तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.

नई दिल्ली: स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है. अगर इस मामले में किसी को दोषी पाया गया तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.