
मुलतापी समाचार मनोज कुमार अग्रवाल
नई दिल्ली: डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों पर हमले के खिलाफ मोदी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई, वह अब लागू हो गया है! राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है! इसके साथ ही अध्यादेश लागू करने की अधिसूचना भी जारी हो गई है!
इस अध्यादेश के लागू होने के बाद डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने पर अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है! इसके साथ ही भारी भरकम जुर्माना का भी सामना करना पड़ेगा! जुर्माना 50 हजार से लेकर 3 लाख तक का हो सकता है!
इस कड़े कानून को तुरंत अमल में लाने के लिए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी! अध्यादेश के जरिए महामारी कानून 1897 में बदलाव कर कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं! प्रस्तावित कानून का सबसे अहम पहलू यह है कि इसमें डॉक्टरों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी उत्पीड़न मानते हुए एक तरह की सजा का प्रावधान किया गया है!
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