बैतूल मध्यप्रदेश – जिले की आठनेर तहसील की निकाय क्षेत्र आठनेर एवं ग्राम पंचायत हिवरा के ग्राम हिवरा में एक-एक मरीज कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने निकाय क्षेत्र आठनेर के वार्ड क्रमांक-1, 14, 10, 11 (इसमें बस स्टेण्ड से जायसवाल की दुकान से सुराना की दुकान तक, वहां से भैंसदेही रोड आखिरी मकान तक एवं बस स्टेण्ड से मुख्य मार्ग टंकी रोड हनुमान मोहल्ला शामिल रहेगा) एवं सम्पूर्ण ग्राम हिवरा को कंटेन्मेंट एरिया घोषित किया है। साथ ही निकाय क्षेत्र आठनेर के कंटेन्मेंट एरिया के वार्डों को छोडक़र शेष 11 वार्डों को बफर जोन बनाया गया है।
संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेन्मेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा एवं कंटेन्मेंट एरिया में अंदर आना एवं बाहर जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
आठनेर निकाय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-1, 14, 10 एवं 11 को छोडक़र शेष 11 वार्डों को बफर जोन घोषित किया गया है। बफर जोन घोषित किए गए वार्डों में स्वास्थ्य संस्थाओं में सघन सर्विलेंस के माध्यम से आईएलआई (इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस)/एसएआरआई (सेवियर एक्युट रेस्पिरेटोरी इलनेस) मामलों की पहचान कर उनकी जांच कराना सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बफर जोन के बाहर भी सर्विलेंस के माध्यम से आईएलआई/एसएआरआई मामलों की पहचान कर उनकी जांच कराना सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
कंटेन्मेंट एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरटी जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपिडिमियोलॉजिस्ट, पेथालॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाएगा व मेडिकल मोबाइल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, लेब टेक्निशियन व डाक्यूमेंटेशन स्टाफ का गठन किया जाएगा।
उक्त क्षेत्र के एक्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जाएगी।
समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता- एलएचवी, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एमपीडब्ल्यू-टीबीएचव्ही) टीम वाइज एपिसेंटर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल ऑफिसर को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर ने कहा है कि समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को क्वारेंटाइन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके।
जिनको क्वारेंटाइन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक कि सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव न आ जाए और यदि रिजल्ट पॉजीटिव आता है तो संबंध के ञ्जह्म्ह्वद्ग कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारेंटाइन रखना होगा एवं फॉलोअपर 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग करे हएु समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यत: सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी क्वारेंटाइन करवाने की कार्रवाई व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुए सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्राम पंचायत के पंचायत अधिकारी को क्षेत्र का सेनेटाइजेशन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आरआरटी द्वारा परीक्षण किए जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखे जाने एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हैण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही समस्त कार्यकर्ताओं को पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करने एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा आरोग्य सेतु एप की पहुंच जोन के शत्-प्रतिशत् रहवासियों तक सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदीप डिगरसे मुलतापी समाचार बैतूल 9584390839