
जिला जेल से शिवाजी चौक के बीच नहीं होगी नारेबाजी
ज्ञापन सौंपने मात्र पांच व्यक्ति ही जा पायेंगे
अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैतूल श्री सीएल चनाप ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह द्वारा दिए गए आदेशानुसार संयुक्त जिला कार्यालय भवन बैतूल में ज्ञापन सौंपने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सह इंसिडेंट कमांडर बैतूल से ज्ञापन हेतु निर्धारित समय से दो कार्य दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
उक्त आवेदन पत्र में ज्ञापन सौंपने वाले पांच व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। ज्ञापन सौंपने की दिनांक एवं समय का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
अनुमत समय से अधिकतम 30 मिनट तक का विलंब स्वीकार किया जा सकेगा, किन्तु उससे अधिक विलंब स्वीकार योग्य नहीं होगा। विधिवत् अनुमति प्राप्त करना होगी।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (एसओपी) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
ज्ञापन सौंपने की कार्यवाही के दौरान जिला जेल से शिवाजी चौक बैतूल के बीच किसी भी प्रकार से नारेबाजी नहीं की जाएगी तथा लाउड स्पीकर (लोक संबोधन प्रणाली) बाजे-ढोल तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाले अन्य संसाधनों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
संयुक्त जिला कार्यालय भवन बैतूल के बाउण्ड्रीवॉल के मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमत अधिकतम पांच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
सौ व्यक्तियों का ही सम्मेलन/एकत्रीकरण सोशल डिस्टेंसिंग/एसओपी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।