मुलताई न्यायाधीश की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एसडीएम सीएल चनाप,तहसीलदार सुधीर जैन,नगर पालिका सीएमओ राहुल शर्मा एवं बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग का अमला भी उनके आवास पर पहुंचे।
MULTAPI SAMACHAR
नगर के न्यायालय में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश की सैंपल रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। अपर सत्र न्यायाधीश रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित आवासीय क्षेत्र में किराए के मकान में रहते हैं। न्यायाधीश की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एसडीएम सीएल चनाप,तहसीलदार सुधीर जैन,नगर पालिका सीएमओ राहुल शर्मा उनके आवास पर पहुंचे। वही बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग का अमला भी न्यायाधीश के निवास पर पहुंचा। बीएमओ डॉक्टर पल्लव ने बताया कि बुखार होने के चलते 14 अगस्त को न्यायाधीश का सैंपल जांच के लिए भेजा था। रविवार शाम में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई ह। किन परिस्थितियों में न्यायाधीश कोरोना की चपेट में आए इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है।
कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण अब लॉकडाउन की बजाय बेहतर प्रबंधन से नियंत्रित किया जाएगा, जिसके लिए समूचे जिले में निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जिले में प्रवेश करने वाली समस्त सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी संकलित की जा रही है। ऐसे लोगों के नाम एवं पते संबंधित नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत को प्रदाय किए जाते हैं। नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन करते हैं। होम क्वारेंटाइन व्यवस्था पर निगरानी के लिए समूचे जिले में बड़ी संख्या में अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये अधिकारी सतत् भ्रमण कर लोगों का होम क्वारेंटाइन सुनिश्चित करवा रहे हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने समूचे बैतूल जिले में शनिवार एवं रविवार 01 अगस्त एवं 02 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। साथ ही आगामी त्यौहारों के कारण बाजारों में होने वाली संभावित भीड़ एवं लोगों की व्यापक आवाजाही के कारण कोरोना वायरस को नियंत्रित करने हेतु आगामी सोमवार एवं मंगलवार 03 अगस्त एवं 04 अगस्त को भी लॉकडाउन घोषित किया है, फलस्वरूप शुक्रवार 31 जुलाई की सायं 8 बजे से मंगलवार 05 अगस्त की प्रात: 5 बजे तक जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।कलेक्टर ने आमजन से अपील है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से पैदल अथवा वाहनों से न निकलें। लॉकडाउन के दौरान इंसिडेंट कमाण्डर सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी समूचे जिले में सतत् गश्त करेंगे। आपातिक चिकित्सा कारणों को छोडक़र सभी व्यक्तियों को अपने घरों से निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा है कि बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाएं इस प्रकार रहेगीं
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लॉकडाउन के दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें (मेडीकल स्टोर को छोडक़र) पूरी तरह से बंद रहेंगी।
आपातिक चिकित्सा कारणों को छोडक़र सभी व्यक्तियों का अपने घरों से निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
बैतूल जिले की सीमा के अंदर सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माल वाहनों को छोडक़र आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक समाचार पत्रों एवं दूध की मात्र डोर-टू-डोर डिलेवरी की अनुमति रहेगी।बैतूल जिले की सीमाओं में किसी भी तरह के ऐसे दो पहिया या चार पहिया यात्री वाहन जिन्हें बैतूल जिले के किसी नगर या ग्राम में आना है, का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु ऐसे वाहन जो हाईवे के माध्यम से मात्र सडक़ पर ही रहेंगे एवं आगामी जिले में प्रवेश करेंगे, वे समुचित प्रमाण पत्र एवं जानकारी देते हुए आवागमन कर सकेंगे।अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय माल वाहन तथा रेल्वे से माल का परिवहन एवं लोडिंग-अनलोडिंग लॉकडाउन अवधि में की जा सकेगी। लोडिंग-अनलोडिंग में कार्यरत मजदूर/हम्मालों की आवाजाही संबंधित प्रतिष्ठान के स्वामी/संचालक से प्राप्त परिचय पत्र दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे।रेल्वे से यात्रा कर बैतूल जिले में आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन से जिले की सीमा में अन्य शहर या ग्राम में यात्रा करने के लिए मेडिकल टीम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।पूर्व आदेशों के अनुक्रम में पूर्व व्यवस्था अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मी जैसे मेडीकल प्रोफेशनल्स, नर्सों तथा पैरा-मेडीकल स्टाफ, सेनिटेशन कर्मचारी, एंबुलेंस, दूरसंचार सेवाएं, विद्युत प्रदाय के कार्य, शासकीय कार्यालय एवं नगरपालिका के कार्य एवं उसमें लगे सभी कर्मी, अधिकारी/कर्मचारी लॉकडाउन अवधि में अपना परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।उक्त लॉकडाउन अवधि में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प बंद रखे जाएंगे।
किन्तु बैतूल जिले की सीमा में नागपुर-भोपाल हाईवे, बैतूल-इंदौर हाईवे, मुलताई-छिंदवाड़ा, मुलताई-वरूड़, खेड़ीसांवलीगढ़ से अमरावती, बैतूल-खण्डवा, घोड़ाडोंगरी-परासिया के मुख्य मार्गों पर स्थित पेट्रोल पम्प जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं, खुले रहेंगे।कलेक्टर का यह आदेश आमजनता को संबोधित है एवं एकपक्षीय पारित किया गया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समूह ने देर रात लिया निर्णय
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बैतूल ।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने बताया कि 31 जुलाई को देर रात आयोजित जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में जिले में तीन अगस्त तक ही लाकॅडाउन प्रभावशील किये जाने का निर्णय लिया गया है . क्राइसिस मैनेजमेंट समूह द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप अब तीन अगस्त की रात्रि तक ही जिले में लाकॅडाउन प्रभावी रहेगा .तद्नुसार चार अगस्त की सुबह से आगामी आदेश तक जिला लाकॅडाउन से मुक्त रहेगा .
पुन: संपुर्ण कडाके वाला लॉकडाउन लगा जिलेे से लेगे छिन्दवाडा, सिंवनी एवं सतना में भी लॉकडाउन के आदेश जारी
कोरोना महामारी के चलते इस बार घर पर ही मनेगी ईद और रक्षाबंधन
लॉकडाउन के दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें (मेडीकल स्टोर को छोड़कर) पूरी तरह से बंद रहेंगी।
आपातकालीन चिकित्सा कारणों को छोड़कर सभी व्यक्तियों का अपने घरों से निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
जिले की सीमा के अंदर सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माल वाहनों को छोड़कर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
ईद और रक्षाबंधन इस बार घर पर ही मनेगा। जिले में 31 जुलाई रात 8 बजे से 5 अगस्त सुबह 5 बजे तक जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आगामी त्योहारों के कारण बाजारों में होने वाली भीड़ और लोगों की व्यापक आवाजाही रोकने के लिए कलेक्टर राकेश सिंह ने लॉकडाउन घोषित किया है। कलेक्टर ने जारी आदेश में लोगों से लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से पैदल अथवा वाहनों से नहीं निकलने का आग्रह किया है। लॉकडाउन के दौरान इंसिडेंट कमांडर सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी समूचे जिले में सतत गश्त करेंगे। आपातकालीन चिकित्सा कारणों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को अपने घरों से निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह कर सकेंगे
सुबह 6 से प्रात: 8 बजे तक समाचार पत्रों एवं दूध की मात्र डोर-टू-डोर डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
लोडिंग-अनलोडिंग में कार्यरत मजदूर-हम्मालों की आवाजाही संबंधित प्रतिष्ठान के स्वामी, संचालक से प्राप्त परिचय पत्र दिखाकर कर सकेंगे।
{रेल से यात्रा कर जिले में आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन से जिले की सीमा में अन्य शहर या ग्राम में यात्रा करने के लिए मेडिकल टीम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
इनको रहेगी छूट
अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मी जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सों तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ, सेनिटेशन कर्मचारी, एंबुलेंस, दूरसंचार सेवाएं, विद्युत प्रदाय के कार्य, शासकीय कार्यालय एवं नगरपालिका के कार्य एवं उसमें लगे सभी कर्मी, अधिकारी व कर्मचारी लॉकडाउन अवधि में अपना परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
नगर के पेट्रोल पंप रहेंगे बंद, हाईवे पर शुरू लॉकडाउन अवधि में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पेट्रोल, डीजल पंप बंद रखे जाएंगे। नागपुर-भोपाल हाईवे, बैतूल-इंदौर हाईवे, मुलताई-छिंदवाड़ा, मुलताई-वरूड़, खेड़ीसांवलीगढ़ से अमरावती, बैतूल-खंडवा, घोड़ाडोंगरी-परासिया के मुख्य मार्गों पर स्थित पेट्रोल पंप जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं, खुले रहेंगे।
सायं साढ़े सात बजे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे
Milati Samachar
बैतूल । बैतूल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राकेश सिंह ने जिले में प्रभावी लाॅक डाउन व्यवस्था के तहत मंगलवार 21 जुलाई से समूचे जिले में प्रतिदिन सायं आठ बजे से प्रातः पांच बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू घोषित किया है .इस दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा . इसी तरह अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ कर जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें प्रतिदिन सायं साढ़े सात बजे अनिवार्य रूप से बंद कर दिए जाएंगे .यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है .
बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह
बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोविड-19 के दृष्टिगत बैतूल जिले की सम्पूर्ण सीमा में स्थित समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन रखे जाने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान रविवार के दिवस में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें (मेडिकल स्टोर को छोडक़र) पूरी तरह से बंद रहेंगी।
आपात चिकित्सा कारणों को छोडक़र सभी व्यक्तियों का अपने घरों से निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बैतूल जिले की सीमा के अंदर सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माल वाहनों को छोडक़र आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक समाचार पत्रों एवं दूध की मात्र डोर-टू-डोर डिलेवरी की अनुमति रहेगी।
सभी तरह के शासकीय एवं अशासकीय प्रतिष्ठान (हॉस्पिटल, चिकित्सालय एवं क्लीनिक को छोडक़र) पूरी तरह बंद रहेंगे। बैतूल जिले की सीमाओं में किसी भी तरह के ऐसे दो पहिया या चार पहिया यात्री वाहन जिन्हें बैतूल जिले के किसी नगर या ग्राम में आना है, का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु ऐसे वाहन जो हाईवे के माध्यम से मात्र सडक़ पर ही रहेंगे एवं आगामी जिले में प्रवेश करेंगे, वे समुचित प्रमाण पत्र एवं जानकारी देते हुए आवागमन कर सकेंगे। इसी प्रकार अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय माल वाहन तथा रेल्वे से माल के परिवहन एवं आने-जाने में पूर्णत: छूट रहेगी। रेल्वे से यात्रा कर बैतूल जिले में आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन से जिले की सीमा में अन्य शहर या ग्राम में यात्रा करने के लिए मेडिकल टीम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
रविवार एवं अन्य दिवस के लिए
सभी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे आगामी आदेश तक पूर्व आदेशों की निरंतरता के क्रम में एक-दूसरे से भौतिक दूरी
(छ: फीट) का पालन करे। प्रत्येक दुकानदार, प्रतिष्ठान स्वामी उनके ग्राहकों के बीच भौतिक दूरी (छ: फीट) का अनिवार्यत: पूर्वानुसार पालन कराते रहेंगे एवं इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे।
सार्वजनिक स्थलों पर आम नागरिकों द्वारा फेस मास्क, फेस कव्हर अनिवार्यत: लगाया जावेगा तथा भौतिक दूरी (छ: फीट) का पालन किया जाता रहेगा।
पड़ोसी राज्यों एवं अन्य राज्यों से आने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए यह अनिवार्य है कि वे सर्वप्रथम जिले में स्थापित चिकित्सालयों/फीवर क्लीनिक में अपनी जांच कराएं एवं चिकित्सकीय परामर्श अनुसार ही अपने निवास स्थान पर प्रस्थान करें। यदि उन्हें क्वारेंटाइन में रहने हेतु या सेम्पल देने हेतु कहा जाता है तो इनका पूर्णत: पालन करना होगा। जिले की महाराष्ट्र राज्य से लगी सीमाओं पर चेकिंग नाके स्थापित किये जाकर मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। सभी नागरिकों को कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करना होगा एवं पूर्व में कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न एसओपी भी पूर्वानुसार पूर्णत: लागू रहेंगे।
जिले के समस्त इंसिडेंट कमाण्डर इन निर्देशों को लागू करने के लिए पूर्णत: उत्तरदायी रहेंगे एवं उनके क्षेत्राधिकार से समस्त शासकीय अधिकारी-कर्मचारी उनके नियंत्रण में कार्य करेंगे।
कलेक्टर का यह आदेश आमजनता को संबोधित है एवं एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 10 जुलाई 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।
एक-एक दिन खोली जाएंगीं बाएं एवं दाएं तरफ की दुकानें
दूध एवं फल-सब्जी की होम डिलेवरी/डोर-टू-डोर विक्रय की व्यवस्था पूर्वानुसार रहेगी
खाने-पीने की दुकानें एवं रेस्टोरेंट सिर्फ किचन खोलकर अनुमति उपरांत होम डिलेवरी कर सकेंगे
बैतूल – जिले में प्रभावशील लॉकडाउन के दौरान अब जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में मंगलवार 19 मई से एक दिन बाएं तरफ की एवं एक दिन दाएं हाथ तरफ की दुकानें खोली जाएगीं। बाएं एवं दाएं तरफ का चिन्हांकन सोमवार की रात्रि में ही संबंधित नगरीय निकाय द्वारा कर दिया जाएगा। दुकानें खोलने का यही क्रम आगामी आदेश तक जारी रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने सोमवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में विचार-विमर्श उपरांत बताया कि नगरीय क्षेत्रों में दुकानें खोलने का समय प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। दूध, फल एवं सब्जी की होम डिलेवरी/डोर-टू-डोर विक्रय की व्यवस्था पूर्वानुसार यथावत रखी गई है। यह बिक्री प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक की जा सकेगी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में सभी खाने-पीने के रेस्टॉरेंट, दुकानें एवं चाय की दुकानें पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। खाने-पीने की दुकानें/रेस्टोरेंट संबंधित तहसीलदार से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मात्र किचन खोलकर खाद्य सामग्री की होम डिलेवरी कर सकेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की व्यवस्था पूर्वानुसार ही रहेगी। लॉकडाउन के दौरान अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी।
भोपाल। हबीबगंज, मध्य प्रदेश से रायपुर, छत्तीसगढ जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्री अपने घर जाने को लेकर खुश हैं और रेलवे की सुविधाओं को लेकर अपने विचार शेयर कर रहे हैं। उन्हें उनके घर भेजने के लिये रेलवे द्वारा उन्हें संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय और सुविधायें भी दी गयी हैं।
हबीबगंज, मध्य प्रदेश से रायपुर, छत्तीसगढ जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्री अपने घर जाने को लेकर खुश हैं और रेलवे की सुविधाओं को लेकर अपने विचार शेयर कर रहे हैं।
उन्हें उनके घर भेजने के लिये रेलवे द्वारा उन्हें संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय और सुविधायें भी दी गयी हैं। pic.twitter.com/s86UJvAGdu